UP Nirashrit Mahila Pension 2025: उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपने पति की मृत्यु के बाद निर्बल और असहाय हो गई हैं, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिससे महिलाओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
यूपी विधवा योजना का संचालन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है और इसका लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं और जिनके पास कोई अन्य स्थायी आय स्रोत नहीं है. वे महिलायें इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है.
इस लेख के माध्यम से आप UP Nirashrit Mahila Pension Apply, Status check, List Download और पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
यूपी निराश्रित पेंशन आवेदन कैसे करें?
यदि आप UP Nirashrit Mahila Pension Registration करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें-
- यूपी निराश्रित महिला पेंशन आवेदन के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन की आधिकारिक साईट SSPY UP पर जायें.
- होम पेज पर मेनू में दिए “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करें.
- इसके बाद नए पेज में आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें.
- इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण दर्ज करें और दस्तावेज़(Document) अपलोड करें.
- व्यक्तिगत विवरण जैसे – जिला, निवासी, तहसील, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, जाति, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि.
- बैंक का विवरण– बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, IFSC Code.
- आय का विवरण – तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, हसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक.
- दस्तावेज़(Document) : अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो, अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र.
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद Declaration बॉक्स को चिन्हिंत करके कैप्चा कोड दर्ज करें और “Submit” बटन पर क्लिक कर दे.
- तत्पश्चात आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी जिसका उपयोग करके आप स्टेटस, लिस्ट, और अपने आवेदन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
यूपी विधवा/निराश्रित महिला पेंशन लॉगिन कैसे करें?
निराश्रित महिला योजना लॉगिन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है-
- सबसे पहले SSPY UP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें.
- उसके बाद मेनू में दिए निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करें. उसके बाद “आवेदक लॉगिन” पर क्लिक करें.
- उसके बाद पेंशन प्रकार चुनें, प्राप्त पंजीकरण संख्या एवं मोबाइल नंबर को दर्ज करें.
- उसके बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके, कैप्चा कोड दर्ज करें और “Log in” बटन पर क्लिक कर दे.
- इसके पश्चात नए पेज में आपको final lock एवं Aadhar verification हेतु विकल्प दिखाई देगा।
- Final lock के विकल्प पर क्लिक कर आवेदन को पुनः चेकबॉक्स पर क्लिक कर सबमिट करें एवं दूसरे पेज में आधार वेरिफिकेशन कर फॉर्म को सबमिट करें।
- इसके बाद आपका UP Nirashrit Mahila Pension आवेदन संपन्न हो जाएगा।
यूपी विधवा पेंशन (निराश्रित महिला) स्टेटस देखने की प्रक्रिया
यूपी विधवा पेंशन के लिए यदि अपने आवेदन किया है और अपना आवेदन स्टेटस या पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है.
- यूपी निराश्रित महिला पेंशन स्टेटस देखने के लिए SSPY UP पोर्टल पर जाएं, मेनू में दिए निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करें.
- क्लिक करते ही वृद्धावस्था पेंशन पेज खुलेगा, जिसमे आपको “आवेदक लॉगिन” लिंक पर क्लिक करना है.
- लॉगिन पेज पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके ‘Send OTP‘ बटन पर क्लिक करें.
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करें
- उसके बाद आपका निराश्रित पेंशन डैसबोर्ड खुल जाएगा, जिसके माध्यम से निराश्रित पेंशन स्टेटस & पेमेंट स्टेटस को देख सकते हैं.
यूपी विधवा पेंशन लिस्ट 2025 कैसे देखें?
UP Vidhwa Pension List देखने की प्रक्रिया निम्नलिखित है-
- यूपी निराश्रित महिला लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले SSPY UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें,
- निराश्रित महिला पेंशन के “योजना के विषय में ” के विकल्प पर क्लिक करें.
- तत्पश्चात आपके सामने नए पेज में “पेंशनर सूची (2024-25)” का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें.
- इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने जिले का चयन करना होगा.
- जिले का चयन करने के बाद आपको अपने ब्लॉक का चयन करना है.
- ब्लॉक का चुनाव करने के बाद अपने गांव का चयन करें.
- जिसके बाद आपके चुनाव के अनुसार निराश्रित महिला पेंशन:ग्रामीण क्षेत्र- ग्राम पंचायत वार सारांश पेज खुलेगा, जिसमे दिए ‘कुल पेंशनर्स की संख्या पर‘ क्लिक करें.
- उसके बाद पेंशनर की सूची आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमे आप अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और राशि हस्तानंतरण की जानकारी देख सकते हैं.
निराश्रित महिला पेंशन योजना पात्रता
सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के लिए पात्रता मानदंड हैं-
पात्रता | निराश्रित महिला पेंशन योजना |
आयु | न्यूनतम 18 से अन्य कल्याणकारी योजना में सम्मिलित होने तक |
आय | सालाना रु. 2.00 लाख |
पेंशन | यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है |
मासिक अनुदान की धनराशि | रु. 1000 |
प्रपत्र अपलोड | ** आवेदिका का पासपोर्ट साईज फोटो ** पति के मृत्यु का प्रमाण-पत्र ** बैंक विवरण में पासबुक की छाया प्रति ** आय विवरण संबंधी प्रमाण |
UP Vidhwa Pension Yojana संबंधित महत्त्वपूर्ण FAQs
सरकार द्वारा प्रति माह ₹1,000 दिया जाता है जिससे निराश्रित महिलाओ का भरण पोषण आसानी से हो सके।
आवेदन के लिए आवेदिका के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक पासबुक, कुटुम रजिस्टर की नक़ल, इत्यादि दस्तावेज होने चाहिये.
यदि आपको इस योजना संबंधित किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करनी हो तो आप 18004190001 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.