बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई Bihar Vidhwa Pension Yojana, एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवास कर रही विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो स्वयं का जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। इस योजना के तहत, पात्र विधवाओं को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए।
“Bihar Vidhwa Pension Yojana” के लिए Eligible होने के लिए, एक महिला को बिहार प्रदेश की निवासी होना, विधवा होना, और उसकी वार्षिक आय 46080 रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक की Age भी 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। Bihar Vidhwa Pension Yojana, का लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर और सीमांत वर्गों को लाभान्वित करना है, जिसमें विधवाएँ भी शामिल हैं जो गरीबी में रह रही हैं और गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
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बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इच्छुक विधवाओं को निकटतम सरकारी कार्यालय या बिहार प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक Website पर जाना होगा। Bihar Vidhwa Pension Yojana Apply Process सीधी है, और आवेदकों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने की जरूरत है।
अंततः कहे तो विधवा पेंशन योजना बिहार में विधवाओं के कल्याण में सुधार लाने, उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके जीवन की सभी गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके साथ ही आप mukhyamantri kanya utthan yojana के बारे में भी जान सकते हैं।
बिहार विधवा पेंशन योजना संबंधित जानकारी
पोस्ट का नाम | Bihar Vidhwa Pension Yojana List |
पोस्ट कैटेगरी | सरकारी योजना |
वितरित राशि | 500₹ प्रति माह |
आधिकारिक वेबसाइट | www.swd.bih.nic.in |
आवेदन प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
जरूरी दस्तावेज | आधार कार्ड, फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,आय प्रमाण पत्र,विधवा प्रूफ,बैंक पासबुक,निवास प्रमाण पत्र आदि |
Bihar Vidhwa Pension Yojana Form Pdf | डाउनलोड करें |
वर्ष | 2023-24 |
बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Scheme) के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित Documents की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड– आवेदक की पहचान और पता साबित करने के लिए उसके आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी आवश्यक है।
- बैंक अकाउंट – पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास उसके नाम से एक बैंक खाता होना चाहिए। खाता विवरण प्रदान करने के लिए बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी या रद्द चेक की आवश्यकता होती है।
- आय प्रमाण पत्र – आवेदक को यह साबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी वार्षिक आय 60000 रुपये से कम है।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – आवेदक के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी यह साबित करने के लिए आवश्यक है कि वह विधवा है।
- निवास प्रमाण – आवेदक को एक दस्तावेज की एक फोटोकॉपी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो उसके निवास का पता दिखाती है, जैसे मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड।
- आयु प्रमाण – आवेदक को एक दस्तावेज की एक फोटोकॉपी प्रदान करनी होगी जो उसकी उम्र साबित करती है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड।
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर– आवेदक को हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी जमा करनी चाहिए।
बिहार में Bihar Vidhwa Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक हैं। सत्यापन उद्देश्यों के लिए मूल दस्तावेजों को संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया और Required Documents के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक निकटतम Sarkari Office या बिहार प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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Bihar Vidhwa Pension Yojana का उद्देश्य
इस योजना यानी “Bihar Vidhwa Pension Yojana” का उद्देश्य विधवाओं के बीच गरीबी की घटनाओं को कम करना, उन्हें कर्ज में गिरने से रोकना और उन्हें सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाना है। विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना उन्हें उनके बुढ़ापे में सहारा देने के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
विधवाएँ, विशेष रूप से वे जो गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं, समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों में से हैं। वे अक्सर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, भेदभाव और संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच का सामना करते हैं। “Vidwa Pension Yojana” , Bihar में विधवाओं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके कल्याण में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ऐसे करें बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन
बिहार में विधवा पेंशन योजना (Bihar Vidhwa Pension Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र निकटतम सरकारी कार्यालय से प्राप्त करें या इसे बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.swd.bih.nic.in से डाउनलोड करें।
- आवश्यक विवरण, जैसे नाम, पता, आयु, बैंक खाता विवरण, आय विवरण, आदि के साथ आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, विधवा के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या रद्द चेक, और विधवा की वार्षिक आय को प्रमाणित करने वाला संबंधित प्राधिकरण से प्रमाण पत्र।
- आवेदक के स्थान के आधार पर संबंधित अधिकारियों, जैसे कि खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, या जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
- अधिकारी आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों में दिए गए विवरण को सत्यापित करेंगे।
- यदि आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो अधिकारी पेंशन राशि को मंजूरी देंगे, और राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- इसके बाद लाभार्थी मासिक आधार पर अपने बैंक खाते से पेंशन राशि प्राप्त कर सकता है।
बिहार विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को वैध रखना आवश्यक है।
Bihar Vidhwa Pension Yojana List
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से Bihar Vidhwa Pension Yojana List को देखना चाहते है तो इन चरणों का पालन करें-
- बिहार प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.swd.bih.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर “मेनू” टैब पर क्लिक करें और “वृद्धावस्था पेंशन” चुनें।
- अगले पेज पर “विधवा पेंशन लिस्ट” लिंक पर क्लिक करें।
- प्रदर्शित किए गए मेनू से अपना जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें।
- अपने गांव का नाम दर्ज करें या ड्रॉप-डाउन सूची से उसका चयन करें।
- “सूची दिखाएँ” बटन पर क्लिक करें।
- आपके गांव में विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की List स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- आप Search Function का उपयोग करके या सूची में स्क्रॉल करके List में अपना नाम खोज सकते हैं।
यदि आप Bihar Vidhwa Pension Yojana List में अपना नाम खोजने में असमर्थ हैं, तो आप अधिक जानकारी और सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456269 पर संपर्क कर सकते हैं या निकटतम सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं। पेंशन लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए अपने आवेदन पत्र और दस्तावेजों को त्रुटिपूर्ण रखना आवश्यक है।
Bihar Vidhwa Pension Yojana Helpline
Bihar में Bihar Vidhwa Pension Yojana के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 18003456269 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर बिहार समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और यह सभी कार्यालयों में उपलब्ध है। दिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच।
Yojana और इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बिहार प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.swd.bih.nic.in पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।
इसके अतिरिक्त, आप योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए निकटतम सरकारी कार्यालय, जैसे कि जिला समाज कल्याण कार्यालय में भी जा सकते हैं। सरकारी कार्यालय के अधिकारी आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको अपना आवेदन फॉर्म और दस्तावेज जमा करने में मदद कर सकते हैं।
Bihar Vidhwa Pension Yojana – FAQ
बिहार राज्य समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट -www.swd.bih.nic.in पर जाकर आप बिहार विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत ₹500 प्रति माह सभी लाभार्थियों को वितरित किया जाता है इस योजना के माध्यम से सभी विधवा महिलाओं को उनकी रोज की जरूरतों के लिए किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है।
बिहार सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना से संबंधित शिकायत को सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर – 18003456269 जारी किया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है और शिकायत भी कर सकता है।
Bihar राज्य के विधवा पेंशन योजना की सूची देखने के लिए सर्वप्रथम बिहार राज्य के समाज कल्याण की आज कारी वेबसाइट -www.swd.bih.nic.in पर जाना है और वहां पर सर्वप्रथम निराश्रित महिला वाले विकल्प का चयन करना है जिसके पश्चात में होम पेज ओपन होगा उस होम पेज में आप हर वर्ष की विधवा पेंशन योजना की सूची डाउनलोड कर सकते हैं।