Up nishulk Boring Yojana 2023 :- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को मुफ्त बोरवेल उपलब्ध कराने के लिए साल 2021 में “Up Free Boring Yojana” की शुरुआत हुई, यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत, पात्र किसान अपनी भूमि पर मुफ्त बोरिंग/ बोरवेल स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं। Up nishulk Boring Yojana मुख्य रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों की मदद करने के उद्देश्य से है, जिनकी सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं है।
Up nishulk Boring Yojana का आवेदन करने के लिए, किसान अपने निकटतम ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में जा सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं, जैसे भूमि के स्वामित्व का प्रमाण, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण।
सरकार ने Up Free Boring Yojana के तहत राज्य भर में 1 लाख बोरवेल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से राज्य के लगभग 4 लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
Up nishulk Boring Yojana का संक्षिप्त विवरण
पोस्ट का नाम | Up free/Nishulk Boring Yojana |
पोस्ट कैटेगरी | सरकारी योजना |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | minorirrigationup.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | फोन: 0522-2368418 |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,जमीन का नक्शा,खेतौनी,आय प्रमाण पत्र आदि |
उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना क्या हैं?
Up nishulk Boring Yojana मुफ्त बोरवेल स्थापना प्रदान करती है, लेकिन किसानों को पंप चलाने के लिए आवश्यक बिजली के लिए अभी भी भुगतान करना होगा। Up nishulk Boring Yojana का उद्देश्य स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह कृषि क्षेत्र को समर्थन देने और उत्तर प्रदेश में किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।
Up Nishulk Boring Yojana Benefits
Uttar Pradesh में “Up nishulk Boring Yojana” के राज्य में किसानों के लिए कई लाभ हैं। योजना के कुछ प्रमुख लाभ हैं:
- सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच: यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों को नि:शुल्क बोरवेल प्रदान करती है जिनकी पहुंच सिंचाई सुविधाओं तक नहीं है। इससे उन्हें अपनी भूमि की सिंचाई करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- लागत बचत: बोरवेल खोदने की लागत काफी अधिक हो सकती है, और छोटे किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खर्च है। योजना के तहत, सरकार बोरवेल लगाने की लागत को कवर करती है, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत है।
- जल संरक्षण: योजना के तहत ड्रिल किए गए बोरवेल को जल-कुशल और जल संरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जल संरक्षण में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाए।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: इस योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। इससे किसानों को अधिक फसल उगाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- रोजगार के अवसर: यह योजना बोरवेल ड्रिलिंग में शामिल कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
UP nishulk Boring Yojana हेतु अनुदान विवरण
कृषक की श्रेणी | अनुदान राशि (बोरिंग निर्माण हेतु) | अनुदान राशि (पंप सेट स्थापना होती) |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
उत्तर प्रदेश “निःशुल्क बोरिंग योजना” के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में “Up nishulk Boring Yojana” के कई उद्देश्य हैं, जिनमें शामिल हैं:
- सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना: Up nishulk Boring Yojana का प्राथमिक उद्देश्य उन छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त बोरवेल प्रदान करना है, जिनकी सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। इससे उन्हें अपनी भूमि की सिंचाई करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: इस योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। इससे किसानों को अधिक फसल उगाने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- सतत कृषि को बढ़ावा देना: योजना के तहत ड्रिल किए गए बोरवेल को जल-कुशल और जल संरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जल संरक्षण में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जाए, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए।
- छोटे किसानों को सहायता: यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों की मदद करने के उद्देश्य से है, जिनके पास बोरवेल ड्रिलिंग में निवेश करने के लिए संसाधन नहीं हैं। मुफ्त बोरवेल स्थापना प्रदान करके सरकार छोटे किसानों की आजीविका का समर्थन कर रही है।
up nishulk boring yojana आवेदन संबंधित आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश में “Up free Boring Yojana” के लिए आवेदन करने के लिए, किसानों को अपने आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- भूमि स्वामित्व प्रमाण: आवेदक को भूमि के स्वामित्व का प्रमाण देना होगा, जैसे भूमि रजिस्ट्री दस्तावेज़, पट्टा दस्तावेज़, या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़।
- आधार कार्ड: आवेदक को अपने आधार कार्ड की एक प्रति प्रदान करनी होगी, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान दस्तावेज है।
- बैंक खाता विवरण: आवेदक को खाता संख्या और IFSC कोड सहित अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा। यह आवेदक के बैंक खाते में सब्सिडी राशि को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है।
- जमीन का नक्शा: आवेदक को एक जमीन का नक्शा भी जमा करना होगा, जो उनकी जमीन का सही स्थान दर्शाता हो।
- आवेदन पत्र: आवेदक को सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवेदन पत्र को भरना होगा और उपरोक्त दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि “मुफ्त बोरिंग योजना” के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों की सटीक सूची भिन्न हो सकती है। यह अनुशंसा की जाती है कि आवेदक अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से जाँच करें या योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी और दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट देखें
Eligibility Criteria For Up nishulk Boring Yojana
उत्तर प्रदेश में “मुफ्त बोरिंग योजना” के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- भूमि का स्वामित्व: आवेदक को उस भूमि का स्वामी होना चाहिए जिस पर बोरवेल खोदा जाएगा। भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।
- किसान श्रेणी: यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए लक्षित है। इसलिए, आवेदक को सरकार द्वारा परिभाषित लघु या सीमांत किसान श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- भूमि का आकार: जिस भूमि पर बोरवेल खोदा जाएगा वह सिंचित भूमि के लिए कम से कम 0.5 एकड़ और असिंचित भूमि के लिए 1 एकड़ होनी चाहिए।
- कोई पिछला बोरवेल नहीं: आवेदक के पास अपनी जमीन पर बोरवेल नहीं होना चाहिए, या तो स्वयं या किसी अन्य सरकारी योजना के माध्यम से स्थापित किया गया हो।
- कोई अन्य सिंचाई सुविधा नहीं: आवेदक के पास कोई अन्य सिंचाई सुविधा जैसे कुआं, पंप, नहर, या कोई अन्य सिंचाई सुविधा नहीं होनी चाहिए।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि “Up nishulk Boring Yojana” के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर सटीक पात्रता मानदंड भिन्न हो सकते हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि आवेदक अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से जाँच करें या योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी और दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट देखें।
Up nishulk Boring Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में “Up nishulk Boring Yojana” के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले किसान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
महत्वपूर्ण स्टेप्स :-
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: पहला कदम उत्तर प्रदेश सरकार या कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट में योजना के बारे में विस्तृत जानकारी होगी, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए – क्लिक करें |
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: अगला कदम आवेदन पत्र प्राप्त करना है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या स्थानीय कृषि कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र भरें: आवेदक को आवेदन पत्र को सही और पूरी जानकारी के साथ भरना होगा। फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, भूमि स्वामित्व विवरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी की आवश्यकता होगी।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: आवेदक को भूमि स्वामित्व प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि मानचित्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
- आवेदन जमा करें: एक बार आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज पूरे हो जाने के बाद, आवेदक को आवेदन पत्र को स्थानीय कृषि कार्यालय या किसी अन्य संबंधित सरकारी कार्यालय में जमा करना होगा जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट है।
- आवेदन सत्यापन: कृषि विभाग के अधिकारी आवेदन को सत्यापित करेंगे और बोरवेल स्थापना के लिए भूमि की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए साइट निरीक्षण करेंगे।
- बोरवेल ड्रिलिंग: यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो सरकार द्वारा नियुक्त ठेकेदार द्वारा बोरवेल ड्रिल किया जाएगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि “Up nishulk Boring Yojana” के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर सटीक आवेदन प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। यह अनुशंसा की जाती है कि आवेदक अपने स्थानीय कृषि कार्यालय से जाँच करें या योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी और दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट देखें।
Up nishulk Boring Yojana का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यदि आपके पास उत्तर प्रदेश में “Up free Boring Yojana” से संबंधित कोई प्रश्न हैं, तो आप कृषि विभाग या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:
- कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि भवन
चौथा तल, लखनऊ – 226001
फोन: 0522-2368418 - ईमेल: कृषि-up@nic.in
वैकल्पिक रूप से, Up free Boring Yojana सहायता के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं
- किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551 (टोल-फ्री)
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 1076 (टोल-फ्री)
कृषि हेल्पलाइन: 1551 (टोल-फ्री)
यह अनुशंसा की जाती है कि अधिकारियों से संपर्क करने से पहले आपके पास अपनी क्वेरी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ हों। इससे उन्हें आपको सटीक जानकारी प्रदान करने और आपकी बेहतर सहायता करने में मदद मिलेगी
up nishulk boring yojana 2023 संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को मुफ्त बोरवेल उपलब्ध कराने के लिए 2021 में “Up nishulk Boring Yojana” शुरू की।योजना के तहत, पात्र किसान अपनी भूमि पर मुफ्त बोरवेल स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं। Up nishulk Boring Yojana मुख्य रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों की मदद करने के उद्देश्य से है, जिनकी सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच नहीं है।
1. उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी /नागरिक होना चाहिए।
2. सामान्य तथा अनुसूचित वर्ग के किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टयर भूमि होनी चाहिए।
3. अनुसूचित जाति या जनजाति के लघु व सीमांत वर्ग के किसानों न्यूनतम भूमि की सीमा नहीं निर्धारित की गई है।
4. किसान एक समूह बनाकर कर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
5. उम्मीदवार, अन्य किसी केंद्रीय या राज्य स्तर की सिंचाई योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
उप nishulk Boring Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज़:-
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
आय प्रमाणपत्र
निवास प्रमाणपत्र
पासपोर्ट साइज फ़ोटो
राशन कार्ड
आयु प्रमाणपत्र