परिमार्जन बिहार (Bihar Parimarjan Plus) पोर्टल, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक पहल है, जो राज्य के नागरिकों को भूमि से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल के माध्यम से, उपयोगकर्ता विवादित भूमि मामलों में सुधार, दाखिल खारिज में त्रुटि सुधार, जमाबंदी में संशोधन, खेसरा, रकबा, और लगान से संबंधित विवरणों में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बिहार सरकार ने सभी जमाबंदियों को डिजिटलीकरण कर Bihar bhumi Portal पर अपडेट कर दिया है, जहा आप कोई भी रैयत, जमीन, जमाबंदी को घर बैठे देख सकते हैं।
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज व जमाबंदी सुधार हेतु जरूरी दस्तावेज
डिजीटल जमाबंदी में सुधार (Rectification in digitized Jamabandi) करने की प्रक्रिया
यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और किसी कारण से आपके जमीनी कागजात में कोई त्रुटि आ गई है और आप उसका सुधार करना चाहते हैं तो आप बिहार परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, डिजिटल जमाबंदी में सुधार की प्रक्रिया नीचे की तरफ़ देख सकते हैं.
Parimarjan Portal jamabandi correction करने के लिए नीचे दिए स्टेप को फॉलो करें –
- चरण 1: सर्वप्रथम परिमार्जन बिहार की आधिकारिक वेबसाइट parimarjanplus.bihar.gov.in पर जायें.
- चरण 2: मेनू में दिए “Post Application” या डिजिटल जमाबंदी में सुधार लिंक पर क्लिक करें. यदि आप रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं तो अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें (अगर नए उपयोगकर्ता हैं तो पहले पंजीकरण करें) और फिर लॉगिन करें।
- चरण 3: आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रकार चुनें, जैसे “डिजिटल जमाबंदी में सुधार करें” और इसके अंतर्गत “Rectification in Old Jamabandi” को चुनें।
- चरण 4: अब जिस जमाबंदी में सुधार करना है, उसे Search करें।
- चरण 5: सुधार हेतु सर्च किए गए जमाबंदी के आगे दिए (→) बटन पर क्लिक करें। जमाबंदी का पूरा विवरण दिखाई देगा, अब रैयत को अपने नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, कुल क्षेत्रफल, और लगान से संबंधित सुधार का विकल्प मिलेगा।
- चरण 6: सुधार के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनें और फिर विवरण भरें।
- चरण 7: सभी बदलाव करने के बाद, संबंधित साक्ष्य PDF फाइल के रूप में अपलोड करें और “Preview” बटन पर क्लिक करें।
- चरण 8: आपके द्वारा भरे गए सभी विवरण दिखने लगेंगे, एक बार सभी विवरण चेक करने के बाद, अगर सही हो तो शपथ पत्र अपलोड कर आवेदन को फाइनल करें। अगर आवेदन में कोई त्रुटि हो, तो “Edit” बटन पर क्लिक करके फिर से सुधार करें।
- चरण 9: फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
- चरण 10: यदि आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन में अंचल अधिकारी को कोई आपत्ति होती है, तो वे आपको टिप्पणी के साथ वापस भेज सकते हैं। इस स्थिति में, आवेदन आपको होम स्क्रीन पर दिखाई देगा और आप सुधार के लिए दिए गए तरीके का पालन कर सकते हैं।
जमाबंदी सुधार आवेदन स्थिति कैसे देखें?
बिहार भूमि सुधार विभाग Parimarjan Plus Portal पर अगर आप जमाबंदी बिहार, खाता, खेसरा, नाम इत्यादि से संबंधित संशोधन किया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति निम्न प्रकार से देख सकते हैं –
- सर्वप्रथम परिमार्जन बिहार के आधिकारिक पोर्टल parimarjanplus.bihar.gov.in पर जाएं.
- उसके बाद मेनू में दिए “Track Application” पर क्लिक करें.
- उसके बाद नीचे दिये दोनों विकल्प में से जिसमे अपने सुधार किया है उसपर क्लिक करें.
- डिजीटल जमाबंदी में सुधार (Rectification in digitized Jamabandi)
- कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन (Digitization of jamabandi not available Online)
- उसके बाद अपने जिला, अचंल, आवेदन संख्या और कैप्चा कोड को दर्ज करके “Search” बटन पर क्लिक करें.
- उसके बाद Parimarjan Bihar Jamabandi Correction Application Status आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जिसको आप देख सकते हैं.
परिमार्जन बिहार, दाखिल ख़ारिज, खतौनी संशोधन हेतु आवेदन के लिए प्रमाण पत्र प्रारूप
Parimarjan Bihar helpline number क्या है?
यदि आपको परिमार्जन बिहार पोर्टल पर आवेदन में कोई समस्या आ रही है तो आप परिमार्जन बिहार की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं।
फ़ोन नंबर | 18003456215 |
ईमेल आईडी | emutationbihar@gmail.com |
Parimarjan Bihar संबंधित FAQ
परिमार्जन बिहार पोर्टल बिहार राज्य के राजस्व और भूमि सुधार की आधिकारिक वेबसाइट है, इस पोर्टल के मध्यम से बिहार राज्य के सभी नागरिक दाखिल खारिज संशोधन, , जमाबंदी में सुधार, भूमि के खतौनी के नाम व पता में सुधार, खेसरा, रकवा व लगान में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऐसा जरूरी नही है, भूमि सुधार हेतु घर का कोई सदस्य/मालिक दोनों आवेदन कर सकते हैं।
यदि आप बिहार भूमि सुधार विभाग के परिमार्जन पोर्टल पर खाता, खेसरा, नाम इत्यादि में संशोधन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको बिहार परिमार्जन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, होम पेज पर जानें के बाद “track your Application” लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद संशोधन करने हेतु आवेदन संख्या दर्ज करें जो आपको संसोधन करते वक्त प्राप्त हुई थी। उसके बाद आपकी आवेदन स्तिथि आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी।
हाँ, बिहार परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य के सभी भूमि सम्बंधित समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार परिमार्जन की आधिकारिक वेबसाइट – https://parimarjanplus.bihar.gov.in/ है।