e District up gov in | आय, जाति, निवास को ऐसे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी से आवेदन करें

e district

eDistrict UP :  उत्तर प्रदेश में रह रहे लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र जैसे – जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,  मृत्यु प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नक़ल, राजस्व वाद, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र दिये जाते हैं, जिनका लाभ आप यूपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

 e district up portal पर अन्य बहुत सी सेवाएं मिलती है जिसकी सूची आप नीचे की तरफ़ देख सकते हैं एवं e district Portal के सभी योजना का रजिस्ट्रेशन आप csc login Portal के माध्यम से कर सकते हैं।

राजस्व विभाग 

  1. जाति प्रमाणपत्र
  2. आय प्रमाणपत्र
  3. अधिवास प्रमाणपत्र
  4. हैसियत प्रमाण पत्र आदि।

पंचायती राज विभाग

  1. कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

  1. दिव्यांग प्रमाणपत्र

गृह विभाग

  1. लाउड स्पीकर / लोक सम्बोधन प्रणाली / ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति
  2. विस्फोटक – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1)
  3. विस्फोटक – भंडारण लाइसेंस(LE-3)
  4. विस्फोटक – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4)
  5. विस्फोटक – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस(LE-5)
  6. आतिशबाज़ी – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1)
  7. आतिशबाज़ी – भंडारण लाइसेंस (LE-2)
  8. आतिशबाज़ी – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4)
  9. आतिशबाज़ी – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस (LE-5)

समाज कल्याण विभाग

  1. शादी एवं बीमारी अनुदान के लिए आवेदन लाभ
  2. अत्याचारों के बारे में शिकायत व आवेदन

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग

  1. दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
  2. दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता
  3. विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना
  4. दंपति पुरस्कार विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना

दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग

  1. दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए आवेदन
  2. दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन
  3. दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान

कृषि विभाग

  1. माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना
  2. माननीय मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना एवं अन्य योजना का लाभ मिलता हैं।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिलने वाली सभी सुविधा की सूची आप क्लिक कर देख सकते हैं, यूपी सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु कई सारे प्रमाण पत्रों को जारी किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरकृत करने का है।

e district up

e district Portal क्या हैं?

e district Portal क्या हैं? :- ई डिस्ट्रक्ट पोर्टल सरकार का एक महत्वपूर्ण पोर्टल हैं, जिसके द्वारा सरकारी योजना और उनसे जुड़े सभी प्रमाणपत्रों का लाभ लोगों को सीधे दिया जाता हैं जैसे – आय प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, विनिमय, खतौनी, राजस्व वाद एवं रोज़गार केंद्रों में रजिस्ट्रेशन, हैसियत प्रमाण पत्र, शादी और बीमारी अनुदान के लिए आवेदन, अत्याचारों के बारे में शिकायत के लिए आवेदन, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के कई लाभ, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, कृषि विभाग इत्यादि।

eDistrict Uttar Pradesh (e district UP) पोर्टल के माध्यम से नागरिक आवेदन, भुगतान, आवेदन स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, यह पूरी सेवा ऑनलाइन है जिससे  इस पोर्टल पर मिलने वाली सेवा से नागरिकों का समय, पैसे और श्रम की बचत करती हैं।

e District Portal Registration कैसे करे?

यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सभी सेवायों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपना eDistrict पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप नीचे दिये निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

  • e district Portal पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पोर्टल पर जायें।
  • होम पेज खुलने के बाद ऊपर दिये सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) लिंक पर क्लिक करें।
  • उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा उसपर क्लिक करें।
  • उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जिसमे आपको कई जानकारी दर्ज करना होगी जैसे- लॉगिन आई.डी., आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, अवसीय पता,पोस्ट,  ज़िला, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपका रजिस्टेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाएगा, जिसका प्रयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं।
  • और चाहें तो अपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को बदल सकते हैं।

e district login

यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किए हैं और आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करना चाहते हैं तो नीचे दिये चरणों को फॉलो करके E District Login प्रक्रिया समझ सकते हैं।

  • यूपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन के लिए यूपी ई पोर्टल पर जायें।
  • जिसपर आपको 3 लॉगिन प्रक्रिया मिलेगी, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिनसिटीज़न लॉगिन(ई साथी) और एस. एस. डी.जी. लॉगिन आप जिसमे लॉगिन करना चाहते हैं उसपर क्लिक करें।  
  • उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमे आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं।
  • ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आप प्रमाणपत्रों के स्थिति की जाँच कर सकते हैं और साथी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकते हैं।

e district

eDistrict UP Certificate Verification कैसे करें?

यदि आप अपने नज़दीकी तहसील या किसी साइबर से आय प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र के लिये आवेदन किए हैं, जो बनकर तैयार हो चुका है और किसी कार्य के लिए आपको अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है तो आप नीचे दिये निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District) पोर्टल पर जायें।
  • ई डिस्ट्रिक्ट का होम पेज खुलने के बाद उसी पेज पर “प्रमाणपत्र का सत्यापन” लिखा होगा उस पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद एक नया विंडो खुलेगी जिसमे एप्लीकेशन नंबर या सर्फ़िकेट आईडी दर्ज करने का विकल्प दिया होगा, (जिस प्रमाणपत्र का सत्यापन करना है उसका एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें) और सर्च बटन पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपका सत्यापन हो जाएगा जिसका प्रिंट आउट आप प्राप्त कर सकते हैं।
  • सर्टिफिकेट वैरिफ़ाई करने के लिए क्लिक करें

आय प्रमाण पत्र (Income Certificates)

आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसमे आवेदक की आय का प्रमाण होता है, बहुत सी सरकारी योजना और छात्रवित्ति के आवेदन हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को फॉलो करें।

  • आय प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ।
  • उसके बाद  सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करें और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करे।
  • उसके बाद आवेदन की सूची में जायें और उसमे से आय प्रमाण पत्र का चुनाव करें।
  • उसके बाद आय प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे सबसे पहले आपको सेवा का प्रकार (ग्रामीण/नगरीय) का चुनाव करना होगा।
  • उसके बाद नीचे फॉर्म में माँगी गई जानकारी जैसे – नाम (हिंदी में) और अंग्रेजी में, पिता/पति/सरंक्षक का नाम, माता का नाम, स्थाई पता, व्यवसाय, परिवार का विवरण, जाति, परिवार की वार्षिक आय, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण और उसके बाद अपनी फोटो और आधार कार्ड को अपलोड करें।
  • आवेदन फॉर्म में माँगी गई जानकारी को भरने के बाद दर्ज करें बटन पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा आप आय प्रमाणपत्र आवेदन फ़ीस का भुगतान करें।
  • भुगतान होने के बाद आपकी आय कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी।

आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज 

  •  आवेदक की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  • निर्वाचन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
आय प्रमाणपत्र की वैधता 3 साल होती है, ऐसे में अगर आपके पास 3 साल से पुरानी आय है तो आप नया बनवा लें, क्योकि किसी भी आय प्रमाणपत्र के जारी होने की तिथि से 3 साल बाद तक वह प्रमाणपत्र वैध रहता है। 

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

जाति प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के जरिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है, जाति प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ और सरकारी योजना के आवेदन के अन्य विभिन्न कार्यो के लिए किया जाता है।

  • जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ।
  • उसके बाद  सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करे।
  • उसके बाद आवेदन की सूची में जायें और उसमे से जाति प्रमाण पत्र का चुनाव करें।
  • उसके बाद आय प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे सबसे पहले आपको क्षेत्र (ग्रामीण/शहरीय) का चुनाव करना होगा।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म में माँगी गई जानकारी जैसे – आवेदक का नाम (हिंदी में) और (अंग्रेजी में), पिता/पति/सरंक्षक का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्थाई पता, मोबाइल नंबर, निवास की अवधि, रंगीन फोटो और आधार कार्ड को अपलोड करें, इत्यादि।
  • उसके आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी को चेक करें और दर्ज करें बटन पर क्लिक करें।
  • दर्ज करने के बाद जाति प्रमाण पत्र आवेदन फ़ीस को जमा करें, उसके कुछ दिन बाद आपकी जाति बनकर तैयार हो जाएगी।

जाति प्रमाण पत्र आवेदन संबंधित दस्तावेज की जानकारी

  • राशन कार्ड
  • आवेदक की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  • परिवार रजिस्टर नक़ल
  • आय प्रमाण पत्र
  • रंगीन फोटो
  • आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की वैधता 3 साल होती है।

निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificates)

निवास प्रमाण पत्र केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के जरिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है, जैसे- निवास प्रमाण पत्र का उपयोग आपकी जन्म स्थान और पता को साबित करने के लिए किया जाता है।

  • निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएँ।
  • उसके बाद  सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करे।
  • उसके बाद आवेदन की सूची में जायें और उसमे निवास प्रमाण पत्र का चुनाव करें।
  • उसके बाद निवास प्रमाणपत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे सबसे पहले आपको क्षेत्र (ग्रामीण/शहरीय) का चुनाव करना होगा।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म में माँगी गई जानकारी जैसे – नाम (हिंदी में)/ अंग्रेजी में, पिता/पति/सरंक्षक का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्थाई पता, मोबाइल नंबर एवं अन्य माँगी जानकारी के साथ अंत में दिये दस्तावेज अपलोड में रंगीन फोटो और आधार कार्ड को अपलोड करें।
  • उसके आवेदन फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी को चेक करें और दर्ज करें बटन पर क्लिक करें।
  • दर्ज करने के बाद निवास प्रमाण पत्र आवेदन फ़ीस को जमा करें, उसके कुछ दिन बाद आपकी निवास बनकर तैयार हो जाएगा।

 निवास प्रमाण पत्र आवेदन हेतु संबंधित जानकारी

 
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट
  • बिजली बिल
  • आवेदक का रंगीन फोटो

मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile certificate) की वैधता 3 साल होती है, यदि आपको निवास परमाणपत्र बानवे 3 साल बीत चुके हैं तो आप नया बनवा लें, जिससे की आगे आने वाली योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाएँ।

यूपी हैसियत प्रमाणपत्र कैसे बनवाए? जानें

हैसियत प्रमाणपत्र एक क़ानूनी दस्तावेज है जिसमे भूमि और उसके मलिक का विवरण दिया गया होता है, हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

  • हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिये सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
  • उसके बाद सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) पोर्टल पर लॉगिन करे।
  • उसके बाद उस पेज पर दिये आवेदन सूची में से हैसियत प्रमाण पत्र का चुनाव करें।
  • उसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा और उसमे माँगी गई जानकारी को भरें जैसे- नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, मोबाइल नंबर,रंगीन फोटो और आधार कार्ड इत्यादि दर्ज करके आगे बड़े बटन पर क्लिक करें।
  • उसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन फ़ीस को जमा करें, जिसके बाद आपका हैसियत प्रमाण पत्र बनाकर तैयार हो जाएगा।