e district up
eDistrict UP : अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको अपने राज्य के ख़ुद के कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कई सारे महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र जैसे – जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, डेथ प्रमाण पत्र,हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नक़ल, राजस्व वाद एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ो की ज़रूरत पड़ती है, e district up पोर्टल पर अन्य बहुत सी सेवाएं मिलती है जिसकी सूची आप नीचे की तरफ़ देख सकते हैं।
राजस्व विभाग
- जाति प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
- हैसियत प्रमाण पत्र आदि।
पंचायती राज विभाग
- कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
गृह विभाग
- लाउड स्पीकर / लोक सम्बोधन प्रणाली / ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति
- विस्फोटक – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1)
- विस्फोटक – भंडारण लाइसेंस(LE-3)
- विस्फोटक – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4)
- विस्फोटक – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस(LE-5)
- आतिशबाज़ी – विनिर्माण लाइसेंस (LE-1)
- आतिशबाज़ी – भंडारण लाइसेंस (LE-2)
- आतिशबाज़ी – परिवहन (ट्रांसपोर्ट) लाइसेंस (LE-4)
- आतिशबाज़ी – भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस (LE-5)
समाज कल्याण विभाग
- शादी एवं बीमारी अनुदान के लिए आवेदन लाभ
- अत्याचारों के बारे में शिकायत व आवेदन
महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग
- दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
- दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता
- विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना
- दंपति पुरस्कार विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना
दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग
- दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए आवेदन
- दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अनुदान के लिए आवेदन
- दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंगों के लिए अनुदान
कृषि विभाग
- माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना
- माननीय मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना एवं अन्य योजना का लाभ मिलता हैं।
ऊपर दिये गये सभी दस्तावेज़ो के लिए आप इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, इसके साथ ही आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिलने वाली सभी सुविधा की पूर्ण जानकारी क्लिक कर के देख सकते हैं।
लोगों को ऊपर दिये सभी दस्तावेज़ो एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती हैं। ऐसे में आम आदमी के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है की आप आवेदन कहाँ से करे और प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी समस्या का समाधान के लिए सरकार द्वारा e district up पोर्टल का लंच किया गया है।
e district
e district क्या हैं?
e district क्या हैं? :- ई डिस्ट्रक्ट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पोर्टल हैं, जिसके द्वारा सरकारी योजना का लाभ लोगों को सीधा दिया जाता हैं जैसे – सभी राज्य के आय प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,हैसियत प्रमाण पत्र, शादी और बीमारी अनुदान के लिए आवेदन, अत्याचारों के बारे में शिकायत के लिए आवेदन, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के कई लाभ, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग,कृषि विभाग इत्यादि की कई योजना के आवेदन, लाभ,स्टेटस की पूरी जानकारी दी जाती है।
e district login
यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किए हैं और आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करना चाहते हैं तो नीचे दिये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें।
यदि आप प्रमाणपत्रों की स्थिति की जाँच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल eDistrict UP Login पेज पर जाना होगा और पहले बॉक्स में अपना लॉगिन प्रकार चुनना होगा और फिर अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं।
eDistrict UP Certificate Verification कैसे करें?
यदि आप अपने नज़दीकी तहसील या किसी साइबर से आय प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र या किसी अन्य डॉक्वमेंट के लिये आवेदन किए हैं जो बन चुका है और आप अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन करने का सोच रहे हैं तो नीचे दिये निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें।
- सबसे पहले eDistrict पोर्टल “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” पर जाए।
- ई डिस्ट्रिक्ट का होम पेज खुलने के बाद “प्रमाणपत्र का सत्यापन” लिखा होगा उसपर क्लिक करें।
- उसके बाद आप जिस प्रमाणपत्र का सत्यापन करना चाहते हैं उसका एप्लीकेशन नंबर या सर्टिफ़ेसेट आईडी दर्ज करके अपने प्रमाणपत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
- जैसा की नीचे इमेज में दरसाया गया है।
- सर्टिफिकेट वैरिफ़ाई करने के लिए क्लिक करें

आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरुरी दस्तावेज
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- निर्वाचन कार्ड
- स्वप्रमाणित परमाणपत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवेदक की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- ग्राम प्रधान का लिखित दस्तावेज
- परिवार रजिस्टर नक़ल
- आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) की वैधता 3 साल होती है। जिससे की आपके (जाती प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of cast Certificate अर्थात जाती प्रमाण पत्र (jati praman patra ki validity) वैधता बनी रहे।
निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- बिजली बिल
- आवेदक का रंगीन फोटो
मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile certificate) की वैधता 3 साल होती है, यदि आपको निवास परमाणपत्र बानवे 3 साल बीत चुके हैं तो आप नया बनवा लें, जिससे की आपके (निवास प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Domicile Certificate अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र (niwas praman patra ki validity) की वैधता बनी रहे।