Delhi Driving Licence Online Apply : दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कैसे करें? जानें
ड्राइविंग लाइसेंस सामान्यता दो प्रकार का होता है जिसमें प्रथम तौर पर लर्निंग लाइसेंस होता है जो आवेदन के पश्चात जारी किया जाता है जिसकी वैधता 180 दिन की होती है और दूसरा परमानेंट लाइसेंस होता है जो लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन के पश्चात आवेदन किया जाता है यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तभी आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।