Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana : भारत सरकार ने देश के गरीबों को देखते हुए इस योजना का सुभारंभ किया है भारत में बहुत सारे परिवार गरीबी के संकट से जूझ रहे है और उसी समय घर के किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाते है तो ऐसे लोगों के परिवार वालों का कोई सहारा नहीं होता और उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाती है इसी समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरूआत की गई।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana की शुरुआत 8 मई 2015 को की गयी थी। उसके बाद Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लिए भारत सरकार ने संसद में बजट पेस किया जिससे कि ज्यादा राशि पास करके माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों के भविष्य और उनके परिवार वालों की सहायता की जाए।
योजना के शुरुआत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी धारक को साल में 12 रुपये धनराशि जमा करवानी होती थी। लेकिन बाद में इस नियम में संशोधन करके 20 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है और यह बीमा किश्त बैंक अधिकारी द्वारा बीमाधारक के खाते से ऑटोडेबिट के माध्यम से काट लिए जाते है।
जिससे खाताधारक को बार- बार बैंक के चक्कर नही लगाने पड़ते है। यदि बीमाधारक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है तो उसके बनाये नॉमिनी को 2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।और यदि खाताधारक आंशिक रूप से घायल होता है तो उसे मात्र 1 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा इस पॉलिसी के अनुसार दी जाएगी।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana – संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
लेख कैटेगरी | Sarkari Yojana |
योजना की शुरुआत तिथि | 08 मई 2015 |
योजन की घोषणा | प्रधानमंत्री मोदी |
कुल लाभार्थी | 18 से 70 वर्ष के बीच के भारतीय पुरूष/महिला |
लाभ | दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये। |
कुल बजट | 75,000 करोड़ रूपये |
योजना जारी कर्ता | केंद्र सरकार |
अधिकारिक वेबसाइट | financialservices.gov.in |
pradhan mantri suraksha bima yojana eligibility
नीचे की तरफ हम Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Eligibility की जानकारी दिए हैं यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना पात्रता/ योग्यता होनी चाहिए।
- भारत के वे सभी व्यक्ति जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है उनको नीचे दी गई जानकारी अवश्य पढ़नी चाहिए इसके माध्यम से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे.
- इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति के भारत देश में स्तिथि किसी भी बैंक में खाता का होना अनिवार्य है, चाहे वह बैंक सरकारी हो या प्राइवेट।
- लाभान्वित व्यक्ति भारत देश का स्थाई निवासी होना चाहिए,वह किसी अन्य देश की नागरिकता न रखता हो।
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक होना अनिवार्य है
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सर्टिफिकेट
इस योजना का आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है जिसके माध्यम से भारत देश के सभी नागरिक आसानी से इसका लाभ ले सकते है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज नीचे दिए गए है जिन्हे आप फॉर्म भरते वक्त साथ जरूर लेकर जाए और बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाएं।
आधार कार्ड, वोटर ID | बैंक पासबुक, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
पैन कार्ड, आयु प्रमाणपत्र | इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो |
pradhan mantri suraksha bima yojana apply online?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए सभी स्टेप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फॉलो करें, नीचे दिए गए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अप्लाई ऑनलाइन स्टेप को पढ़कर आप अपना आवेदन ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी योजना को लांच करने के बाद सरकार द्वारा एक आधिकारिक वेबसाइट बनाई जाती है, जिससे कि आप उस योजना का लाभ,आवेदन, एवं योजना संबंधित सभी जानकारी लेने के लिए वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Apply Online की प्रक्रिया नीचे की तरफ दी गई है।
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Apply Online आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- हर वेबसाइट की तरह इसमें भी आवेदक को सबसे पहले होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देखा आवेदक को फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन खुलेगा।
- तीन ऑप्शन खोलने के बाद आवेदक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म दिखाई देगा इन दोनों ऑप्शन में से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आवेदक pradhan mantri suraksha bima yojana pdf फॉर्मेट के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी डिटेल्स को सावधानीपूर्वक भरकर और उसके साथ अन्य सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी अटैच कर ले ।
- फार्म भरने के पश्चात आपका खाता जिस भी बैंक में है वहाँ जाकर इस फार्म को सबमिट कर दे/जमा कर दे।
pradhan mantri suraksha bima yojana claim form?
बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात घर के किसी भी सदस्य को सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर pradhan mantri suraksha bima yojana claim form को डाउनलोड कर लेना है, pradhan mantri suraksha bima yojana claim form आपको नीचे महत्वपूर्ण लिंक के सेक्सन से डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद क्लेम फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भर ले और उसके बाद जिस भी अकाउंट में मृत व्यक्ति का खाता था उस बैंक में जाकर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात यह पैसा उस खाताधारक के नॉमिनी को दिया जाता है इन सभी दस्तावेजों की पुष्टि करने के पश्चात बैंक अधिकारी मृत व्यक्ति के खाता धारक के नॉमिनी को बीमा की राशि ट्रांसफर कर देते हैं।
pradhan mantri suraksha bima yojana benefits
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि दो लाख रखी गई है और यदि वह व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में आंशिक रूप से घायल होता है तो उसे ₹1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है pradhan mantri suraksha bima yojana की शुरूआत सरकार ने देश के गरीबों को ध्यान में रखते हुए लागू किया था। इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं-
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म योजना धारक आसानी से अपने मोबाइल या नजदीकी साइबर कैफे से डाउनलोड कर भर सकता है।
- इस योजना में योजना कर्त्ता को मात्र 1 वर्ष में 20 ही रुपए का भुगतान करना पड़ता है जोकि की बहुत ही छोटी राशि है।
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Apply Online की शुरुआत 1 जून से होती है और यह योजना 29 मई तक आवेदन के लिए चालू रहती है।
- बैंक द्वारा हर वर्ष इस योजना का नवीनीकरण कर दिया जाता है जिससे खाताधारक को सुचारू रूप से सहायता प्रदान की जा सके।
- योजना करता की मृत्यु के पश्चात 45 दिनों तक इस योजना को क्लेम नहीं किया जा सकता है 45 दिन के पश्चात ही इस योजना का क्लेम फॉर्म बैंक में सबमिट किया जा सकता है।
- योजना धारक के पास स्वयं का बचत खाता होना अनिवार्य होता है और वह खाता आधार बेस्ड केवाईसी से लिंक होना जरूरी है।
- किसी योजना का लाभ सभी लोग ले सकते है बस उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना के पश्चात पॉलिसी धारक को ₹2,00,000 दिए जाते हैं और यदि पॉलिसी धारक आंशिक रूप से घायल है तो उसे ₹1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना समाप्त होने के प्रमुख कारण
जैसा कि हर योजना की एक शुरुआती और एक समाप्त की अवधि निर्धारित होती है वैसे ही इस योजना के बारे में भी नियम लागू किए गए हैं जो निम्नलिखित बिंदु द्वारा नीचे की तरफ प्रदर्शित किया गया हैं-
- यदि पॉलिसी धारक अपना बचत खाता बैंक में बंद कर देता है तो उस खाते से इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है।
- यदि पाल्सी धारक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गई है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से मिलने वाले लाभ से उसे वंचित कर दिया जाएगा।
- बैंक में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण यदि योजना की किस्त नहीं पूरी हो पा रही है तो इस स्थिति को देखते हुए भी उसकी योजना को समाप्त कर दिया जाता है।
- यदि किसी कारणवश आवेदक की योजना को समाप्त कर दिया जाता है तो वह 45 कार्य दिवस के अंदर बैंक में जाकर इस योजना को दोबारा शुरू करा सकता है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी योजना स्थाई रूप से खारिज कर दी जाती है।
- कोई भी खाताधारक यदि 55 वर्ष का पूर्ण हो चुका है तो उसे बैंक में दोबारा जाकर इस योजना को रिनुअल कराना पड़ता है।
- रिनुअल सिस्टम के माध्यम से बैंक अधिकारियों को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि यह व्यक्त अभी जिंदा है और इसकी मृत्यु नहीं हुई है।
महत्वपूर्ण लिंक
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना महत्वपूर्ण FAQ
pradhan mantri suraksha bima yojana ( प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) है।
उम्मीदवार भारत का नागरिक हो
किसी भी बैंक में सेविंग खाता होना चाहिए
खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
एक गवर्मेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए, ज्यादा जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़े।
योजना की शुरुआत 1 जून को होती है और 29 मई को खत्म होती है।
सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट पर जाएं।
फिर PMSBY फॉर्म डाउनलोड करें और भरकर अपने बैंक में जमा कर दे।
इसकी पूरी प्रक्रिया उपर पोस्ट में दी गई है पढ़ ले।
दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये मिलता है।
इस पोस्ट में दिए पीडीएफ लिंक से कर सकते हैं।
18 से 70 वर्ष