Varasat Online- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Vaad.up.nic.in(Rccms) पोर्टल की शुरूआत की गई है जिसका पूरा कार्यभार राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली द्वारा व्यवस्थित किया जाता है RCCMS पोर्टल के माध्यम से राज्य में 2873 से अधिक न्यायालय को ऑनलाइन किया जा चुका है Vaad.up.nic.in इस पोर्टल का उद्देश्य राज्य में उपस्थित सभी व्यक्तियों के कार्यों को 100% पारदर्शित तरीके से करना है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में उपस्थित मुकदमे की स्थिति, मुकदमे की तारीख,वरासत का ऑनलाइन आवेदन ,वरासत का स्टेटस, लेखपाल लॉगइन व अन्य सुविधाएं जनता को प्रदान की जाती है।
Vaad.up.nic.in – इस लेख के जरिए आपको यह जानकारी प्रदान की जाएगी कि आप Varasat online कैसे करें?,और Varasat Status कैसे देखें? इन सभी के आवेदन और स्टेटस संबंधित महत्वपूर्ण लिंक्स नीचे दी गई है जिस पर क्लिक कर कर आप डायरेक्ट Varasat Online एवं Varasat Status की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वरसात ऑनलाइन संबंधित जानकारी
पोस्ट का नाम | Varasat Online/ Varasat Status |वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें |
पोस्ट कैटेगरी | सरकारी पोर्टल |
कुल रजिस्टर्ड न्यायालय | 2873+ |
आधिकारिक वेबसाइट | Vaad.up.nic.in |
लॉगिन के प्रकार | लेकपाल/राजस्व परिषद लॉगिन आदि |
कुल निपटारित मामले | 17.11 मिलियन |
वर्ष | 2023-24 |
वरासत क्या हैं?
वरासत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के वितरण के लिए उनके वंशजों के बीच समझौता करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मृत व्यक्ति की संपत्ति जैसे संपत्ति, संचय, आवास, गाड़ियां और अन्य संपत्ति शामिल होती है। वरासत के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति निर्धारित किए गए वंशजों में शामिल नहीं होता है, तो उनका हिस्सा उनकी मृत्यु के बाद नही दिया जाता है।
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Varasat Online Documents वरासत के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप Online Varasat आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यह सभी दस्तावेज होना अनिवार्य है:-
आधार कार्ड /आवेदक का नाम | पिता का नाम |
रजिस्टर्ड मोबाइल | खेतौंनी |
Varasat Online कैसे करें? जानें
यदि आप वरासत के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे महत्वपूर्ण चरण बताएंगे हैं जिन्हें फॉलो कर कर आप वरासत का ऑनलाइन आवेदन सकते हैं-
- सबसे पहले आपको गूगल पर- Vaad.up.nic.in टाइप कर देना है।
- जिसके पश्चात Vaad.up.nic.in/Rccms की आधिकारिक वेबसाइट ओपन हो जायेगी।
- होम पेज पर प्रदर्शित “आनलाइन आवेदन ” वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके बाद उत्तराधिकारी /वरासत वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर नया पेज ओपन होगा नए पेज पर प्रदर्शित ” ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यह क्लिक करें” वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- उसके पश्चात नए पेज पर मोबाइल नंबर दर्ज कर कर ओटीपी प्राप्त करें और बगल में सुरक्षा कोड को बॉक्स में भर दे उसके पश्चात ” लॉगिन करें ” पर क्लिक करें।
- नए पेज पर प्रदर्शित राजस्व संहिता की धारा/ वरासत हेतु आवेदन पर क्लिक करे।
- उसके बाद एक फॉर्म प्रदर्शित होगा जिसमें आवेदक का नाम , उसके पिता का नाम ,आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरकर सुरक्षित करे विकल्प पर क्लिक कर दे।
- आपकी वरासत का ऑनलाइन आवेदन Varasat Online सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
यदि आप ऑफलाइन माध्यम से वरासत के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म डाउनलोड की लिंक दी गई जिस पर क्लिक कर कर आप वरासत फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वरासत फॉर्म में सभी दस्तावेजों को संलग्न करके निकटतम तहसील में संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दे।
Varasat Status Check – Vaad.up.nic.in पर वरासत की स्थिति कैसे देखें
यदि आपने वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और आप वरासत के वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर कर आप Varasat Status Check कर सकते हैं:
- सबसे पहले आपको गूगल पर- Vaad.up.nic.in टाइप कर देना है।
- वाद के होम पेज पर प्रदर्शित “वाद खोज विधि” विकल्प पर क्लिक करें।
- जिसके बाद “वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने” पर क्लिक करें।
- बॉक्स में ऑनलाइन आवेदन संख्या डालकर प्रदर्शित करे वाले बटन पर क्लिक कर दे।
- जिसके पश्चात आपके वरासत के वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्रदर्शित होने लगेगी।
Varasat Online या Vaad.up.nic.in से संबंधित लिंक्स
वाद सूची लिंक्स
दैनिक वाद तालिका | देखें |
डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड | देखें |
विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग | देखें |
ई० – नामान्तरण डैशबोर्ड | देखें |
धारा 34, धारा 80 डैशबोर्ड | देखें |
Varasat Status/Online वाद खोज विधि
कंप्यूटरीकृत वाद सं० | देखें |
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने | देखें |
भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने | देखें |
राजस्व ग्राम कोड | देखें |
कैविएट खोजें | देखें |
वाद संख्या | देखें |
पंजीकरण वर्ष | देखें |
वादी / प्रतिवादी | देखें |
पंजीकरण तिथि | देखें |
नवीन वाद(राजस्व परिषद) | देखें |
सुनवाई तिथि | देखें |
अधिनियम | देखें |
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वरासत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात 5 कार दिवस के अंतर्गत वरासत लेखपाल के ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंचती है लेखपाल वेरीफाई करके संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड कर देता है इसके बाद लगभग 1 महीने में वरासत की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
यूपी वरासत में ऑनलाइन माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आप Vaad.up.nic.in पोर्टल पर जाकर वरासत में अपने नाम को ऐड कर सकते हैं।
वरासत स्थित से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति ने Varasat Online कर दिया है और वह यह देखना चाहता है कि उसके वरासत में कोई कार्य हुआ या नहीं इसी प्रक्रिया को वरासत की स्थित कहते हैं
आप वाद के आधिकारिक वेबसाइट- Vaad.up.nic.in जाकर वरासत के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
राजस्व ग्राम की खतौनी
मृत्यु प्रमाण पत्र
परिवार रजिस्ट्रर की नक़ल
कानूनी व जायज वारिसों के आधार कार्ड