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UP Varasat Online 2025 | Vaad up से वरासत स्टेटस, आवेदन फॉर्म प्रिंट करें

03/01/2025 by Shivam Singh

वरासत प्रमाण पत्र (Varasat Praman Patra) या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र सुनिश्चित करता है कि मृतक की संपत्ति, भूमि, या बैंक खातों का अधिकार किसे सौंपा जाना चाहिए। यह दस्तावेज़ न केवल उत्तराधिकारियों के अधिकारों को प्रमाणित करता है, बल्कि संपत्ति विवादों को सुलझाने में भी मदद करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Vaad.up.nic.in (RCCMS) पोर्टल की शुरुआत राज्य के राजस्व न्यायालयों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस पोर्टल का प्रबंधन राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) के तहत किया जाता है, Vaad.up.nic.in पर नागरिक आसानी से वरासत ऑनलाइन आवेदन और वरासत स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Vaad UP
Varasat Online Apply
Varasat status
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या से खोजें
लॉगिन (राजस्व परिषद)
Toggle
  • Varasat Online आवेदन करने की प्रक्रिया
  • Varasat Application Form प्रिंट करें
  • Varasat Status देखनें की प्रक्रिया
  • वरासत प्रमाण पत्र प्रारूप कैसे डाउनलोड करें?
  • वरासत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
  • Vaad up से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक्स
  • वरासत आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Varasat Online आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिये चरणों का पालन करें.

  • Varasat Online Apply करने के लिए राजस्व न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (Vaad.up.nic.in) पर जायें.
  • होम पेज पर प्रदर्शित “आनलाइन आवेदन ” पर क्लिक करें.
vaad up nic in homepage
वरासत ऑनलाइन
  • उसके बाद “उत्तराधिकारी /वरासत” वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • उसके बाद नए पेज पर प्रदर्शित ” ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
Varasat apply link
वरासत ऑनलाइन चेक
  • उसके पश्चात नए पेज पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके ओ.टी.पी. बॉक्स में ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा कोड दर्ज करके ” लॉगिन करें” बटन पर क्लिक करें।
Varasat apply login
यूपी वरासत ऑनलाइन
  • उसके बाद नए पेज पर प्रदर्शित “आवेदन की प्रविष्टि” पर क्लिक करे.
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें – आवेदक का नाम , उसके पिता/पति का नाम, आवेदक उत्तर प्रदेश का है या बाहर का चुनाव करें और आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करके सुरक्षित करे बटन पर क्लिक कर दे.
Varasat Application Form
Application Form
  • उसके बाद भाग 2 में – उत्तराधिकार का आधार, खातेदार का नाम, मृतक/मृतका/विवाहिता/पुर्नविवाहिता
    को सम्पत्ति प्राप्त हाने का स्रोत
    , मंडल, जनपद, तहसील परगना और ग्राम को दर्ज करें.
  • उसके बाद भाग 3 में – खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा / भूखंडों की संख्या और भाग 4 में वारिसों का विवरण दर्ज करें.
  • इसके बाद स्क्रीन पर आपको वारिस जोड़े बटन पर क्लिक करके वारिस से संबंधित जानकारी भरनी होगी उसके बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें.
  • उसके बाद नीचे की तरफ़ आवेदन संख्या दिखाई देगी, उसे नोट कर लें क्योंकि इसके माध्यम से आप Varasat Status, Varasat Application Form Print और Download कर सकते हैं.
  • जिसके बाद आपका Varasat Online सफलता पूर्वक हो जाएगा.

Varasat Application Form प्रिंट करें

  • वरसात आवेदन फॉर्म प्रिंट करने के लिए यूपी वाद की आधिकारिक वेबसाइट https://vaad.up.nic.in/ पर जायें.
  • उसके बाद https://vaad.up.nic.in/search_p11_application.aspx पर जायें.
  • जिसपर आप अपनी आवेदन सख्या दर्ज करके अपना वरासत फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं.

Varasat Status देखनें की प्रक्रिया

यदि आपने वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और आप वरासत के Varasat Status चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

  • Varasat Status Check करने के लिए यूपी वाद की आधिकारिक वेबसाइट Vaad.up.nic.in पर जायें.
  • होम पेज पर प्रदर्शित “वाद खोज विधि” पर क्लिक करें।
Vaad Search
Vaad Search
  • उसके बाद “वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने” लिंक पर क्लिक करें।
Varasat Status
Varasat Status Online
  • उसके बाद अगले पेज पर आप अपनी वरासत ऑनलाइन आवेदन संख्या दर्ज करके “प्रदर्शित करे” बटन पर क्लिक कर दे।
Varasat Status Check
Varasat Status Check
  • जिसके पश्चात आपके वरासत के वर्तमान स्थिति आपके स्क्रीन पर दिखाई देनें लगेगी, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं.

वरासत प्रमाण पत्र प्रारूप कैसे डाउनलोड करें?

इसको आप निम्नलिखित स्टेप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं-

  • सर्वप्रथम आप “http://vaad.up.nic.in/” या वाद यूपी की आधिकारिक पर पर जायें.
  • उसके होम पेज पर मौजूद “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें.
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट प्रदर्शित होगी, उसमें से ” उत्तराधिकार / वरासत” वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमे से आपको “उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन पत्र का पी० डी० एफ डाउनलोड करे” वाले लिंक पर क्लिक करें।
download inheritance certificate format
  • जिसके बाद प्रारूप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, जो आपके डिवाइस में डाउनलोड भी हो जाएगा.

वरासत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

Varasat आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है-

  • आधार कार्ड (आवेदक और मृतक का)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (मृतक व्यक्ति का)
  • राशन कार्ड
  • मृतक के संपत्ति दस्तावेज़ (खतौनी)
  • परिवार के सदस्यों की सूची
  • फोटो और पहचान प्रमाण
  • कुटुम रजिस्टर की नकल

Vaad up से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक्स

कंप्यूटरीकृत वाद सं०क्लिक करें
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जानेक्लिक करें
भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जानेक्लिक करें
राजस्व ग्राम कोडक्लिक करें
कैविएट खोजेंक्लिक करें
वाद संख्याक्लिक करें
पंजीकरण वर्षक्लिक करें
वादी / प्रतिवादीक्लिक करें
पंजीकरण तिथिक्लिक करें
नवीन वाद(राजस्व परिषद)क्लिक करें
सुनवाई तिथिक्लिक करें
अधिनियमक्लिक करें

वरासत आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

वरासत कितने दिन में हो जाता है?

ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात 5 दिवस के अंतर्गत वरासत लेखपाल के ऑनलाइन पोर्टल पर पहुंचती है लेखपाल वेरीफाई करके संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड कर देता है इसके बाद लगभग 1 महीने में वरासत की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

वरासत में नाम कैसा जोड़ा जाता है?

यूपी वरासत में नाम जोड़ने के लिए आप Vaad.up.nic.in पोर्टल पर जाकर वरासत में अपने नाम को जोड़ सकते हैं।

वरासत की स्थिति क्या है?

वरासत स्थित से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति ने Varasat Online कर दिया है और वह यह देखना चाहता है कि उसके वरासत में कोई कार्य हुआ या नहीं, इसी प्रक्रिया को वरासत की स्थित कहते हैं

UP Varasat Online कैसे करें?

आप वाद के आधिकारिक वेबसाइट- Vaad.up.nic.in पर जाकर वरासत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यूपी वरासत के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

आधार कार्ड (आवेदक और मृतक का)
मृत्यु प्रमाण पत्र (मृतक व्यक्ति का)
राशन कार्ड
मृतक के संपत्ति दस्तावेज़ (खतौनी)
परिवार के सदस्यों की सूची
फोटो और पहचान प्रमाण
कुटुम रजिस्टर की नकल

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