राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के पालन-पोषण तथा शिक्षा के लिए Palanhar Yojana चलाई जा रही है। यह योजना उन बच्चों को सहायता प्रदान करती है जिनके माता-पिता नहीं हैं या किसी कारणवश उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।
Rajasthan Palanhar Yojana के अंतर्गत सरकार बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति (पालनहार) को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि बच्चे का पालन-पोषण, शिक्षा और सामाजिक विकास सही तरीके से हो सके।
यदि आप Palanhar Yojana Rajasthan Apply Online, Palanhar Yojana Eligibility, Palanhar Yojana Documents, Palanhar Yojana Benefits और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए पूरी गाइड है।
पालनहार योजना क्या है?
Palanhar Yojana Rajasthan राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल परिवार के वातावरण में करवाई जाती है।
सरकार ऐसे बच्चों को किसी रिश्तेदार या विश्वसनीय व्यक्ति के संरक्षण में रखती है और उस व्यक्ति को Palanhar कहा जाता है।
इस योजना के माध्यम से बच्चों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अनाथ बच्चों को अनाथालय में रखने के बजाय परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल सके।
पालनहार योजना का उद्देश्य
पालनहार योजना शुरू करने के पीछे राजस्थान सरकार के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- अनाथ बच्चों को परिवार का वातावरण देना
- बच्चों की शिक्षा और पोषण सुनिश्चित करना
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता करना
- समाज में बच्चों का समुचित विकास करना
- जरूरतमंद बच्चों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करना
पालनहार योजना के अंतर्गत कौन-कौन बच्चे पात्र हैं?
इस योजना में कई श्रेणियों के बच्चों को शामिल किया गया है, जैसे:
- अनाथ बच्चे
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास हुआ हो
- विधवा माता के अधिकतम तीन बच्चे
- पुनर्विवाह करने वाली विधवा के बच्चे
- HIV/AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
- नाता प्रथा से जन्मे बच्चों के मामले
- दिव्यांग माता-पिता के बच्चे
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे
इन सभी श्रेणियों के बच्चों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
पालनहार कौन बन सकते हैं?
Palanhar वह व्यक्ति होता है जो बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी लेता है। यह व्यक्ति निम्न में से कोई भी हो सकता है:
- दादा-दादी
- नाना-नानी
- चाचा-चाची
- मामा-मामी
- बड़ा भाई या बहन
- परिवार से बाहर का कोई विश्वसनीय व्यक्ति (सरकारी सत्यापन के बाद)
पालनहार योजना के लाभ
Palanhar Yojana Rajasthan के अंतर्गत बच्चों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:
1. मासिक आर्थिक सहायता
| आयु | सहायता राशि |
|---|---|
| 0 से 6 वर्ष | ₹500 प्रति माह |
| 6 से 18 वर्ष | ₹1000 प्रति माह |
2. अतिरिक्त सहायता
- प्रति वर्ष ₹2000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है
- यह राशि बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए दी जाती है
हालांकि यह अतिरिक्त सहायता विधवा पालनहार और नाता पालनहार को नहीं दी जाती।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- पालनहार और बच्चा कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान के निवासी होने चाहिए.
- पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- बच्चे की उम्र 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है.
पालनहार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते हैं:
बच्चे के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि अनाथ)
- स्कूल या आंगनवाड़ी में पढ़ाई का प्रमाण पत्र
- पालन-पोषण प्रमाण पत्र (अनाथ बच्चों के लिए)
पालनहार के दस्तावेज
- भामाशाह कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
श्रेणी के अनुसार दस्तावेज
- विधवा पेंशन आदेश
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
- HIV / बीमारी प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा / परित्यक्ता पेंशन आदेश
Palanhar Yojana Apply Online Process 2026
यदि आप Palanhar Yojana Rajasthan Apply Online करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को क्रमवार फॉलो करें:
- e-Mitra Portal पर जाएं
सबसे पहले अपने नजदीकी e-Mitra केंद्र पर जाएं या e-Mitra पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें। - Login विकल्प पर क्लिक करें
पोर्टल के होमपेज पर दिए गए Login बटन पर क्लिक करें। - नए उपयोगकर्ता रजिस्ट्रेशन करें
यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो New Registration विकल्प चुनें और Jan Aadhaar ID की सहायता से अपना पंजीकरण पूरा करें। - Existing User Login करें
जिन आवेदकों के पास पहले से अकाउंट है वे SSOID (Rajasthan SSO ID) के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। - आवेदन फॉर्म भरें
लॉगिन करने के बाद Palanhar Yojana Application Form खुलेगा, जिसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे पालनहार का नाम, बच्चे की जानकारी, पता आदि सही-सही भरें। - आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
आवेदन प्रक्रिया के दौरान मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- बच्चे का आधार कार्ड
- जन आधार / भामाशाह कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र
स्कैन करके अपलोड करें।
- जानकारी की जांच करें
आवेदन जमा करने से पहले फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें। - आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी सही होने के बाद Submit बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। - आवेदन संख्या सुरक्षित रखें
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपको Application Number प्राप्त होगा। इसे भविष्य में Palanhar Yojana Application Status या Payment Status चेक करने के लिए सुरक्षित रखें।
पालनहार योजना आवेदन स्थिति (Application Status) कैसे देखें?
यदि आपने पालनहार योजना के लिए आवेदन कर दिया है तो आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) ऑनलाइन या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है, लंबित है या रिजेक्ट हुआ है।
ऑनलाइन पालनहार योजना स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
पालनहार योजना का आवेदन स्टेटस देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- राजस्थान जन सूचना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (sjmsnew.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
- होम पेज पर मेनू में दिए ” Information ” बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद Application/ Payment Status पर क्लिक करें।

- उसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसमे Select Type/ प्रकार चुनें* में Application Status का चुनाव करें.
- उसके बाद Application Number या भामाशाह संख्या और कैप्चा दर्ज करके Get Status वाले बटन पर क्लिक करें।

- जिसके बाद आपकी स्क्रीन अपर Palanhar Yojana Application Status दिखाई देने लगेगा.
Difference Between Palanhar and Adoption
| Palanhar | Adoption |
|---|---|
| अस्थायी संरक्षण | स्थायी कानूनी प्रक्रिया |
| आर्थिक सहायता मिलती है | कोई सरकारी भत्ता नहीं |
| बच्चा अपने मूल नाम से रहता है | कानूनी रूप से नाम बदल सकता है |
| सरकारी निगरानी होती है | कोर्ट प्रक्रिया आवश्यक |
Official Links for Palanhar Yojana
| सेवा | विवरण | लिंक |
|---|---|---|
| Palanhar Yojana Information | योजना की जानकारी | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
| Palanhar Online Apply | ऑनलाइन आवेदन | https://sso.rajasthan.gov.in/register |
| Application Status | आवेदन की स्थिति | https://jansoochna.rajasthan.gov.in/ |
| Social Justice Department | विभाग की वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in |
| SSO Portal | SSO Login | https://sso.rajasthan.gov.in |
Social Verification in Palanhar Yojana
Palanhar Yojana में Social Verification इसलिए किया जाता है ताकि:
- यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चा सुरक्षित वातावरण में रह रहा है.
- Palanhar बच्चे की सही देखभाल कर रहा है.
- योजना का दुरुपयोग न हो.
- बच्चे की शिक्षा जारी है.
सरकारी अधिकारी समय-समय पर घर जाकर जांच करते हैं।
पालनहार योजना से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
- बच्चे के स्कूल या आंगनवाड़ी में पढ़ने का प्रमाण पत्र हर साल जुलाई में अपडेट करना आवश्यक है.
- भामाशाह कार्ड में सही मोबाइल नंबर होना जरूरी है.
- बच्चे के आधार कार्ड का सत्यापन OTP या बायोमेट्रिक से किया जाता है.
यदि समय पर अपडेट नहीं किया गया तो योजना की राशि रोक दी जाती है।
पालनहार योजना से मिलने वाला लाभ क्यों महत्वपूर्ण है?
यह योजना समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि:
- इससे बच्चों की पढ़ाई जारी रहती है.
- उन्हें परिवार जैसा माहौल मिलता है.
- गरीबी के कारण शिक्षा छूटने की समस्या कम होती है.
- बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर होता है.
पालनहार योजना हेल्पलाइन
यदि आपको पालनहार योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
| सेवा | विवरण |
|---|---|
| Toll Free Number | 1800-180-6127 |
| Office Phone | 0141-2226604 |
| Social Justice Department | 0141-2220258 |
| Official Email | RAJ.PALANHAR@RAJASTHAN.GOV.IN |
| Department Email | raj.sje@rajasthan.gov.in |
Palanhar Yojana FAQ
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
0–6 वर्ष के बच्चों को ₹500 और 6–18 वर्ष के बच्चों को ₹1000 प्रति माह मिलते हैं।
आप अपने नजदीकी e-Mitra केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
अनाथ, विधवा के बच्चे, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे, HIV प्रभावित परिवार के बच्चे आदि।