Delhi Driving Licence Online Apply : दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कैसे करें? जानें

Delhi Driving Licence Online Apply : भारत सरकार के निर्देश के द्वारा सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं यदि आप दिल्ली के निवासी हैं और आपके पास कोई भी वाहन है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अत्यंत आवश्यक है यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है एवं जुर्माना राशि में वृद्धि भी हो सकती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस के बारे में जानकारी प्रदान कराएंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस सामान्यता दो प्रकार का होता है जिसमें प्रथम तौर पर लर्निंग लाइसेंस होता है जो आवेदन के पश्चात जारी किया जाता है जिसकी वैधता 180 दिन की होती है और दूसरा परमानेंट लाइसेंस होता है जो लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन के पश्चात आवेदन किया जाता है यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तभी आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Driving Licence Delhi
Driving Licence Delhi

Delhi Driving Licence Apply Online का संक्षिप्त विवरण

लेख का नामDelhi Driving Licence Apply Online/ Driving Licence Online Apply In Delhi
लेख कैटेगरीसरकारी पोर्टल
आधिकारिक वेबसाइटparivahan.gov.in
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारLL / HMV /LMV /MCW / MGV आदि
लर्निंग लाइसेंस फीस [DL Apply Fees]200₹
आवेदन प्रकारऑनलाइन
मंत्रालयसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा
Mobile ApplicationmParivahan App
राज्य दिल्ली

DL सम्बंधित लिंक्स

1.Driving Licence Search By Name And Address
2.Driving Licence Download
3.Driving Licence Application Status
4.Driving Licence Online Apply All State
5.एक क्लिक में गाड़ी नंबर से चालान देखें और भुगतान करें

यूपी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है:-

  • संबंधित राज्य का निवास प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र- जिसमें या साफ-साफ अंकित हुए की आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
  • आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र जैसे- पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि।
  • आवेदन कर्ता की उम्र आकलन के लिए हाई स्कूल एवं उससे नीचे कक्षा की मार्कशीट खोला भी अत्यंत आवश्यक है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन के लिए एक मोबाइल नंबर होना भी अत्यंत जरूरी है।

Delhi Driving Licence Online Apply Process | दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है: –

  • Driving Licence Online Apply In Delhi के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर प्रदर्शित “Drivers/ Learners License” बटन पर क्लिक करें।
Driving Licence Delhi
  • फिर दिल्ली राज्य का चयन करे,जिसके लिए आप Delhi Driving Licence Apply Online करना चाहते हैं।
  • अब कई सारे विकल्प दिए होंगे, जिसमे आपको “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा।
Driving Licence Delhi
  • यदि आपने पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है तो आपको Apply For Driving Licence वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद कुछ जरूरी जानकारी प्रदर्शित होगी जिससे नीचे “Continue” वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
Driving Licence Delhi
  • जिसके बाद नए पेज पर प्रदर्शित बॉक्स में “General” सिलेक्ट करें और अपने नजदीकी RTO ऑफिस का चयन करके Submit पर क्लिक कर देना है।
  • अब मोबाइल नंबर दर्ज करे और प्राप्त ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करे।
  • प्रदर्शित फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरकर सबमिट कर दे।
  • उसके बाद पेमेंट करे।
  • अब आपका Driving Licence Online Apply In Delhi सफल हुआ।

Driving Licence Online Apply In Delhi FAQ

दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर दिल्ली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितने दिन की होती है?

आवेदन के पश्चात लर्निंग लाइसेंस की वैधता कुल 180 दिन की होती है जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है।

लर्निंग लाइसेंस के कितने दिन के पश्चात परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं?

यदि आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है तो आप 30 दिन के पश्चात परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परमानेंट लाइसेंस कैसे बनता है?

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है जिसके निर्माण के 30 दिन के पश्चात आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी होती है?

लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए सरकार द्वारा फीस ₹200 रखी गई है।