बिहार प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति को राज्य के भीतर सार्वजनिक सड़कों पर मोटर वाहन चलाने के लिए परमिशन प्रदान करता है. Bihar Driving Licence मोटर वाहन चलाने के लिए व्यक्ति की क्षमता के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है और कार, मोटरसाइकिल और वाणिज्यिक वाहनों सहित किसी भी मोटर चालित वाहन को चलाने के लिए अनिवार्य है।
वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना आवश्यक है, क्योंकि यातायात अधिकारी सत्यापन उद्देश्यों के लिए इसकी मांग कर सकते हैं। यातायात नियमों का पालन करना और वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इस लेख के माध्यम से हम बिहार ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान कराएंगे इसलिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Driving Licence Online Apply In bihar बिहार मे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले, आवेदकों को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ आयु, पता और पहचान के प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। फिर उन्हें एक ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो उनके ड्राइविंग कौशल, यातायात नियमों के ज्ञान और वाहन को सुरक्षित रूप से संभालने की क्षमता का मूल्यांकन करता है।
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Driving Licence Online Apply In bihar संक्षिप्त विवरण
पोस्ट का नाम | Bihar Driving Licence Online Apply / बिहार ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन |
पोस्ट कैटेगरी | सरकारी पोर्टल |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
राज्य | बिहार |
मंत्रालय | परिवहन विभाग बिहार |
वर्ष | 2024-25 |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड , पैन कार्ड आदि |
Importance Of Bihar Driving Licence Online Apply
ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राज्य में सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर सार्वजनिक सड़कों पर मोटर वाहन चलाने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
बिहार ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा का विवरण
बिहार राज्य में ड्राइविंग टेस्ट में आमतौर पर एक नामित आरटीओ अधिकारी द्वारा आयोजित एक व्यावहारिक परीक्षा होती है। इसमें विभिन्न माध्यम में वाहन चलाने की क्षमता का प्रदर्शन शामिल है, जैसे यातायात के माध्यम से नेविगेट करना, सड़क के संकेतों का पालन करना और आवश्यक युद्धाभ्यास करना। परीक्षण के सफल समापन पर, आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
Bihar Driving Licence Online Apply के लिए आवश्यक मापदंड
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और एक मानकीकृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। निजी वाहन लाइसेंस के लिए आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष और वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस के लिए 20 वर्ष होनी चाहिए। उनके पास एक वैध लर्नर लाइसेंस भी होना चाहिए, जिसे सड़क नियमों और विनियमों पर एक लिखित परीक्षा पास करके प्राप्त किया जाता है।
बिहार ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप बिहार ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है:-
- संबंधित राज्य का निवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र- जिसमें या साफ-साफ अंकित हुए की आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
- आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र जैसे- पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि।
- आवेदन कर्ता की उम्र आकलन के लिए हाई स्कूल एवं उससे नीचे कक्षा की मार्कशीट खोला भी अत्यंत आवश्यक है।
- ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन के लिए एक मोबाइल नंबर होना भी अत्यंत जरूरी है।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
लर्निंग लाइसेंस:- यह लाइसेंस आवेदन के पश्चात ही प्रदान कर दिया जाता है इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने की होती है इसके बाद या एक्सपायर हो जाता है लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन के पश्चात आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
परमानेंट लाइसेंस:- इस लाइसेंस को लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है लर्निंग लाइसेंस बनने के 30 दिन पश्चाताप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
Driving Licence Online Apply In bihar कैसे करें? बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया
यदि आप बिहार ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है: –
- Driving Licence Online Apply In Bihar के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर प्रदर्शित “Drivers/ Learners License” बटन पर क्लिक करें।
- फिर बिहार राज्य का चयन करे,जिसके लिए आप Bihar Driving Licence Apply Online करना चाहते हैं।
- अब कई सारे विकल्प दिए होंगे, जिसमे आपको “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा।
- यदि आपने पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है तो आपको Apply For Driving Licence वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद कुछ जरूरी जानकारी प्रदर्शित होगी जिससे नीचे “Continue” वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
- जिसके बाद नए पेज पर प्रदर्शित बॉक्स में “General” सिलेक्ट करें और अपने नजदीकी RTO ऑफिस का चयन करके Submit पर क्लिक कर देना है।
- अब मोबाइल नंबर दर्ज करे और प्राप्त ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करे।
- प्रदर्शित फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरकर सबमिट कर दे।
- उसके बाद पेमेंट करे।
- अब आपका Driving Licence Online Apply In Bihar सफल हुआ।
Bihar Driving Licence Online Apply से संबंधित प्रश्न
बिहार राज में ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं।
यह लाइसेंस आवेदन के पश्चात एक कंप्यूटर एग्जाम पास करने के उपरांत आवेदक को प्रदान करा दिया जाता है इसकी वैधता केवल 6 महीने तक होती है लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन के पश्चात आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
6 महीने (180 दिन )
यदि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दूसरे के लिए आवेदन नही कर सकते है।
Bihar Licence ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी हैं –
आधार कार्ड
आयु प्रमाण
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
हस्ताक्षर
मोबाइल नंबर
लर्नर्स लाइसेंस (LL): यह भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम है। यह एक अस्थायी लाइसेंस है जो व्यक्तियों को ड्राइव करने का तरीका सीखने की अनुमति देता है। शिक्षार्थी लाइसेंस मोटरसाइकिल (MCWOG) और हल्के मोटर वाहन (LMV) दोनों के लिए जारी किए जाते हैं।
मोटरसाइकिल विदाउट गियर (MCW): यह लाइसेंस बिना गियर वाली मोटरसाइकिलों के लिए है, जिन्हें स्कूटर या मोपेड भी कहा जाता है।
गियर वाली मोटरसाइकिल (MCWG): यह लाइसेंस व्यक्तियों को गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है, जिसमें 50cc से अधिक इंजन क्षमता वाली बाइक शामिल हैं।
लाइट मोटर व्हीकल (LMV): यह लाइसेंस व्यक्तियों को कार, जीप और वैन जैसे हल्के मोटर वाहन चलाने की अनुमति देता है।
परिवहन वाहन लाइसेंस (HMV): इस लाइसेंस की आवश्यकता माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए होती है। इसमें ट्रक, बस और टैक्सी जैसे भारी मोटर वाहन (एचएमवी) शामिल हैं।
मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV): यह लाइसेंस मध्यम आकार के माल वाहनों, जैसे डिलीवरी वैन और ट्रकों के लिए विशिष्ट है।