शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016-17 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, इस योजना के तहत, सरकार उन निर्धन परिवारों की मदद करती है जो अपनी बेटियों की शादी के खर्चों को वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना का लाभ सभी जातियों के व्यक्तियों को मिलेगा.
योजना के तहत, एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, प्रत्येक बालिका की शादी के लिए 20,000 रुपये की राशि सहायता स्वरूप दी जाती है, लाभार्थी को पुत्री की शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन करना आवश्यक है, आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाती है, जिससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है।
UP Shadi Anudan Yojana के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य उन गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी कराना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इस योजना के माध्यम से बालिकाओं की भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और उन्हें समाज में बोझ समझने की मानसिकता को बदलने का भी प्रयास किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेटियों को समान अवसर और सम्मान मिले, और उनके विवाह में आर्थिक बाधाएं न आएं।
पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- बालिका की शादी के लिए उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत किसी भी केंद्रीय बैंक में होना चाहिए।
- यदि लाभार्थी परिवार ने इस योजना के तहत पहले ही दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान प्राप्त कर लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक और पुत्री का आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- पुत्री की पासपोर्ट साइज फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- बी.पी.एल. कार्ड (यदि आवेदक बी.पी.एल. सूची में शामिल है)।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए)।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगों के लिए)।
- शादी का प्रमाण पत्र (शादी का कार्ड या अन्य वैध प्रमाण)।
शादी अनुदान योजना आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम shadianudan.upsdc.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जायें.
- होम पेज पर दिए “आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें.
- उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करें.
- उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर “वैलिडेट ओटीपी” लिंक क्लिक करें.
- उसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आवेदक अपना जिला, विधान सभा, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र मोबाइल नंबर, तहसील, ईमेल आईडी दर्ज करके “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक कर दे.
- इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा किंतु इसके आगे आपको लॉगिन कर आगे पूछी गई जानकारी को पूरा करना होगा।
Shadi Anudan Yojana Login कैसे करें?
कन्या विवाह योजना लॉगिन प्रक्रिया निम्नलिखित है-
- लॉगिन करने हेतु आवेदक को पुनः शादी अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर दिए “आवेदनकर्ता लॉगिन करें” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आपको पंजीकरण के समय प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करके ‘रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे’ बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद ओटीपी सत्यापन करें जिसके बाद आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- अब आपको इस पेज में उपर की तरफ लाइन से दिए हुए विकल्पों पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी को दर्ज करते जाना है।
- पुत्री की केवाईसी डिटेल्स
- वार्षिक आय संबंधी जानकारी
- जाति प्रमाण पत्र
- वर का विवरण
- बैंक का विवरण
- फाइल अपलोड
- आवेदन प्रिव्यू आदि।
- इसके बाद अंततः नीचे दिए Submit बटन पर क्लिक क्लिक करें, जिसके बाद आपका आवेदन संपन्न हो जाएगा.
- आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद, आवेदक को उसकी एक प्रति निकालनी होगी।
- प्रिंट की गई आवेदन प्रति के साथ पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है।
- संलग्न दस्तावेजों और आवेदन के प्रिंट को 30 दिनों के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को रसीद प्रदान की जाएगी।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी।
- आवेदक के डाटा का मिलान पोर्टल पर अपलोड किए गए और जमा किए गए दस्तावेजों से किया जाएगा।
- सभी सत्यापन पूर्ण होने के बाद, योजना की राशि आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
शादी अनुदान योजना आवेदन संशोधन कैसे करें? जानें
यदि आप अपना आवेदन किसी कारणवश संशोधन करना चाहते हैं तो नीचे दिए चरणों का पालन करें.
- सबसे पहले शादी अनुदान यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये.
- होम पेज पर दिए”आवेदन पत्र संशोधन/फाइल सबमिट करें” लिंक पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें, जैसे – रजिस्ट्रेशन संख्या और कैप्चा कोड उसके बाद “रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भजें बटन पर क्लिक करें.
- ओटीपी सत्यापन करें उसके बाद, नए पेज में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक खाता संख्या और पासवर्ड, कैप्चा कोड को दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करें.
- जिसके बाद आपके स्क्रीन पर आपका आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं।
पंजीकरण संख्या खोजें
यदि अपने शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन किन्हीं कारण से आपकी पंजीकरण सख्या खो गई है तो नीचे दिए चरणों का पालन करके अपने पंजीकरण संख्या खोज सकते हैं.
- शादी अनुदान योजना रजिस्ट्रेशन नंबर खोजने के लिए https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जायें.
- उसके बाद होमपेज पर दिए “पंजीकरण संख्या खोजें” लिंक पर क्लिक करें.
- उसके बाद आप अपना Registered Mobile No.* और कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करें.
- ओटीपी सत्यापन के बाद एक स्क्रीन पर पंजीकरण संख्या दिखाई देगी जिसको आप देख सकते हैं.
आवेदन प्रिंट करें
Shadi Anudan Yojana Application Print करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है.
- शादी अनुदान योजना आवेदन प्रिंट करने के लिए https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जायें.
- उसके बाद होमपेज पर दिए “आवेदन पत्र प्रिंट” लिंक पर क्लिक करें.
- उसके बाद Registration No और कैप्चा कोड दर्ज करके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करें.
- ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं.
Shadi Anudan Yojana से संबंधित महत्त्वपूर्ण FAQs
Shadi Anudan Yojana के माध्यम से गरीब परिवारों की शादी में आर्थिक सहायता हेतु ₹20,000 प्रदान किए जाते हैं।
हाँ, सभी वर्गों के लोग आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
इसके लिए आवेदक का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, फोटो आदि की आवश्यकता होती है।
कन्या विवाह योजना आवेदन करने हेतु कन्या की उम्र शादी के समय 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष का होना आवश्यक है।