UP Teacher Transfer Apply Online Form 2021

UP Teacher Transfer 2021 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर के ट्रंसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी किया है, जो भी अध्यापक इस फॉर्म को भरना चाहते है, वो सभी अध्यापक इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन जल्द से जल्द करवा लें।

इस भर्ती से जुडी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिसूचना पढ़े, उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा यह फॉर्म 28/06/2021 को जारी किया गया है, जिसको आवेदन करने की अंतिम तारीख 02/07/2021 है, इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कुल 5 दिन का समय मिला है।

UP Teacher Transfer Online Form

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 28/06/2021
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02/07/2021

ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क

इस परीक्षा का शुल्क किसी भी उम्मीदवार से नही लिया जाएगा, क्योकि ऑनलाइन आवेदन करने की फीस शून्य रुपये दी गई है, जैसा कि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं।

समान्य/ ओ.बी.सी/ ई.डब्ल्यू. एस :0/-
एस. टी/ एस. सी :0/-

UP Teacher Transfer 2021 की योग्यता

जो भी लोग इस फॉर्म की योग्यता जानने में इच्छुक है वो सभी लोग नीचे लिखें सभी चरणों को ध्यान पूर्वक पढ़े।

  • उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक इस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते है।
  • इस आवेदन की शर्तों के अनुसार आवेदन करने वाला उम्मीदवार 15 जुलाई 2021 तक एक वर्ष की सेवा को पूरा कर लिया हो।
  • किसी भी सेना या अर्धसैनिक बल के सिपाही (पति या पत्नी दोनों) सेवा में रहे हो और वो शिक्षक जो 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, या शिक्षक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इन सभी लोगों को भर्ती में छूट प्रदान की जाएगी।
  • विज्ञापन के अनुसार इस साल ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी किया गया है, वही अब इस सेवा के तहत अब एसएमएस के जरिए उम्मीदवार को ट्रांसफर की जानकारी दी जाएगी।

UP Teacher Transfer फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सर्वप्रथम आप निचे दिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें उसके बाद एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपसे आपके जिले के बारे में पूछा जाएगा, दिए हुए विकल्प में से अपने जिले का चुनाव करें।
  • उनके बाद आपसे आपका छेत्र के बारे पूछा जाएगा की की उम्मीदवार किस गांव का रहने वाला है या शहर का दिए हुए विकल्प में से अपने गांव या शहर का चुनाव करें।
  • उसके बाद चौथे चरण में आप अपने स्कूल का ब्लॉक चुने, ब्लॉक चुनने के बाद नीचे एक लिस्ट खुलेगी जिसमें से आपको अपने स्कूल का चुनाव करना होगा।
  • उसके बाद उम्मीदवार अपना वेतन बैंक खाता संख्या दर्ज करें दर्ज करने के बाद उम्मीदवार अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें, उसके बाद उम्मीदवार को अपने आईडी प्रूफ आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद उम्मीदवार से उसकी ज्वाइनिंग तिथि के बारे में पूछा जाएगा जो कि उम्मीदवार को दर्ज करनी पड़ेगी उसके बाद यदि आप अपने सुविधा अनुसार वरीयता स्थानांतरण स्कूल का नाम चुनें और फिर अपनी सभी अन्य डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें।

महत्वपूर्ण लिंक्स

ऑनलाइन आवेदन करेंक्लिक करें
नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंक्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटक्लिक करें

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित थी।

यह महसूस किया गया कि उक्त अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत शिक्षकों का चयन कभी-कभी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो पाया था।

इसके अलावा, भर्ती होने का क्षेत्र भी बहुत प्रतिबंधित था, इससे उपयुक्त शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना आवश्यक समझा गया, जिससे कि प्राचार्यों, व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों और एल.टी. के टीचरों का चयन निष्पक्ष रूप से किया जा सके।

क्षेत्रीय स्तर पर ग्रेड शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, सी.टी./जे.टी.सी./बी.टी.सी. ऐसे संस्थानों के लिए बोर्ड एक निगमित निकाय होगा।

यह संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और साथ मद यह भी निर्णय लिया गया कि इसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और दस सदस्यो की टीम काम करेगी।

शिक्षकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, नियम 1998 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है।

नीचे हम आपको इस बोर्ड से सम्बंधित कुछ सक्तियों के बारे में बताने वाले है जिसको आप ध्यान पूर्वक पढ़े और जानें।

  • शिक्षकों की सीधी भर्ती की पद्धति से संबंधित मामलों पर दिशा-निर्देश तैयार करना।
  • जहां आवश्यक हो, परीक्षा आयोजित करना और इंटरव्यू आयोजित करना और शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए उम्मीदवारों का चयन करना।
  • खंड (बी) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विशेषज्ञों का चयन और आमंत्रित करना और परीक्षकों की नियुक्ति करना।
  • चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए बर्खास्तगी, बर्खास्तगी या शिक्षकों के पद में कमी से संबंधित मामलों में मुख्य को सलाह देना।
  • शिक्षण स्टाफ की संख्या और शिक्षकों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, बर्खास्तगी या रैंक में कमी के संबंध में संस्थानों से समय-समय पर रिटर्न या अन्य जानकारी प्राप्त करना।
  • विशेषज्ञों की योग्यता और यात्रा और अन्य भत्ते तय करना, बोर्ड के फंड में रखी गई निधियों का उपयोग करना।
  • ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित या प्रासंगिक या सहायक हो सकती हैं।

किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को पढ़े।

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